सी एम एस ई डी (आयुर्वेद )सी एम एस ई डी (एलोपैथी) सी एम एस ई डी( होम्योपैथी )

ऑल शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, मंत्रालय से APPROVED BY GOVT OF INDIA UNDER .C.R.ACT, MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT GOVT OF INDIA, (AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ) , A MEMBER OF QCI. NO :-CORP/NGO/6513/2020 (QUALITY COUNCIL OF INDIA), MINISTRY OF MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES, GOVT OF INDIA, (भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के आधार पर विधिवत पंजीकृत) , उत्तर प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 21, 1860 के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार से विधिवत पंजीकृत), रजिस्टर्ड के द्वारा निम्न संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य अल्टरनेटिव नेचुरोपैथी आयुर्वेद एलोपैथी

(1) . भारतीय मेडिकल बोर्ड( नेचुरोपैथी सिस्टम)


(2) .भारतीय मेडिकल बोर्ड( अल्टरनेटिव सिस्टम)
(3) . भारतीय मेडिकल काउंसलिंग ऑफ टेक्निकल्स हेल्थ केयर
(4). THE ENROLMENT COUNCIL OF REGISTERED MEDICAL PRACTIONERS FOR THE REGISTRATION

आर ० एम ० पी0 डिप्लोमा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय

A. R.M.P (ALLOPATHY / HOMOEOPATHY / AYURVED ) ANNUAL FEE – Rs. 10000/ आर ० एम ० पी रजिस्ट्रेशन+ आर ० एम ० पी प्रशिक्षणप्रमाण पत्र
आर 0 एम 0 पी 0 (एलॉपथी )/ होमियोपैथी / आयुर्वेद ) सामान्य रजिस्ट्रेशन फीस – 10000 /- आर ० एम ० पी रजिस्ट्रेशन+ आर ० एम ० पी प्रशिक्षणप्रमाण पत्र
B- R.M.P. (ALLOPATHY / HOMOEOPATHY / AYURVED ) PERMANENT FEE – 15,000/- आर ० एम ० पी रजिस्ट्रेशन+ आर ० एम ० पी प्रशिक्षणप्रमाण पत्र
आर 0 एम 0 पी 0 (एलॉपथी )/ होमियोपैथी / आयुर्वेद ) स्थाई रजिस्ट्रेशन फीस – 15 ,000 /- आर ० एम ० पी रजिस्ट्रेशन+ आर ० एम ० पी प्रशिक्षणप्रमाण पत्र
C- R.M.P. (AM / R.M.P. (N.M.) – ANNUAL FEE – Rs. 10000/ आर ० एम ० पी रजिस्ट्रेशन+ आर ० एम ० पी प्रशिक्षणप्रमाण पत्र
आर 0 एम 0 पी 0 (ए0 एम0 )/आर 0 एम 0 पी 0 (एन 0 एम0 ) सामान्य रजिस्ट्रेशन फीस – 10000 /- आर ० एम ० पी रजिस्ट्रेशन+ आर ० एम ० पी प्रशिक्षणप्रमाण पत्र
D- R.M.P. (AM / R.M.P. (N.M.) – PERMANENT FEE – Rs. 15, 000/ आर ० एम ० पी रजिस्ट्रेशन+ आर ० एम ० पी प्रशिक्षणप्रमाण पत्र
आर 0 एम 0 पी 0 (ए0 एम0 )/आर 0 एम 0 पी 0 (एन 0 एम0 ) स्थाई रजिस्ट्रेशन फीस – 15,000 /- आर ० एम ० पी रजिस्ट्रेशन+ आर ० एम ० पी प्रशिक्षणप्रमाण पत्र

सीएमएस डिप्लोमा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय

1: CMS डिप्लोमा से सम्बन्धित मह्त्वपूर्ण निर्णय मा० सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नं ० 152/1994 सुभाषीश बख्शी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल एवं अन्य
2: इलेक्ट्रोपैथी पद्धति के चिकित्सक बेरोकटोक चिकित्सा कार्य करते रहेंगे हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा विविध आपराधिक सं ० 26263यम/1993
3: भारत के किसी भी प्रान्त का रजिस्टर्ड वैध सम्पूर्ण भारत में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिश्नर (आर० यम ० पी ०) माना जायेगा हरियाणा हाईकोर्ट में० मित्तल ट्रेडिंग एजेन्सी राजपुरा बनाम राज्य सरकार पंजाब व अन्य, सिविल रिट नं० 6308/1975
4: जब एक व्यक्ति किसी भी प्रान्त में नामांकित या पंजीकृत हो जाय तो वह स्वयं देश के किसी भी भाग में चिकित्सा कार्य कर सकते है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संगरूर का निर्णय ,वाद सं० 27 दि० 28. 12. 1997
5: आयुर्वेदिक चिकित्सा एलोपैथिक दवाएं प्रयोग के अधिकार है | मा० सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया , सिविल अपील नं० 89 /1987 डा० मुख्तियार चन्द्र तथा अन्य बनाम प्रतिवादी पंजाब राज्य तथा अन्य
6: बिहार बोर्ड से रजि० आयुर्वेदिक चिकित्सा धारा 420 से मुक्त सिविल न्यायाधीश अजमेर
7: सरकार की याचिका ख़ारिज, बिहार से पंजीकृत अंग्रेजी दवाओं में प्रैक्टिस का अधिकारी सत्र न्यायाधीश भठिण्डा
8: इलेक्ट्रोपैथी से सम्बंधित महत्वपूर्ण निर्णय पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट , सिविल रिट पिटीशन नं० 11669 /2002
9: अन्य राज्यों से पंजीकृत की प्रैक्टिस में हिमाचल सरकार नहीं करेगी रोक -टोक मा० हिमाचल हाईकोर्ट , सी० डब्ल्यू० पी० 856 /2007
नोट : मा० न्यायालय द्धारा जारी एवं अधिकृत जजमेन्ट की प्रमाणिक मूल प्रति को पूर्ण माना जाना चाहिए उपरोक्त सूचनाये केवल सामान्य जानकारी हेतु है CMS & ED / Diploma

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